EPFO New Rules: EPFO ने नियोक्ताओं के लिए नई योजना को मंजूरी दी, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज
ईपीएफओ News Update: सरकार ने कहा है कि इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना, नियोक्ताओं के साथ विश्वास बहाल करना और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।
EPFO ने बड़ा फैसला लिया है ki रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था EPFO ने शनिवार को नियोक्ताओं के लिए माफी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन्हें बिना किसी जुर्माने के पिछले प्रोविडेंट फंड का बकाया जमा करने की अनुमति होगी। इसके अलावा EPF स्कीम 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है जिसके तहत सदस्यों को सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज दिया जाएगा।
| EPFO New Rules: EPFO ने नियोक्ताओं के लिए नई योजना को मंजूरी दी, अब मिलेगा ज्यादा ब्याज |
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ एमनेस्टी योजना 2024 की सिफारिश की।
इस योजना को नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पिछले गैर-अनुपालन या कम-अनुपालन का खुलासा करने और दंड या कानूनी परिणामों का सामना किए बिना बकाया राशि जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक सरल ऑनलाइन घोषणा पर्याप्त होगी।
इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है
बयान में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना, नियोक्ताओं के साथ विश्वास बहाल करना और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस पहल से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को लागू करने में मदद मिलेगी, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी।
निपटान की तिथि तक ब्याज का भुगतान
इस बीच, बोर्ड ने ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत सदस्यों को निपटान की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावों के लिए, पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस संशोधन के कारण ईपीएफओ सदस्यों को अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा और शिकायतें कम होंगी।
बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से ईडीएलआई (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) लाभ के विस्तार की भी पुष्टि की। इस योजना के तहत, मृत्यु की स्थिति में सदस्य के आश्रितों को 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है।